रॉयल नेस्ट सोसाइटी के सभी निवासियों के लिए अपील
प्रिय निवासियों,
हम, रॉयल नेस्ट सोसाइटी के निवासी, प्रबंध समिति से निवेदन करते हैं कि जॉइंट ओनरशिप के मामलों में निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। वर्तमान में, मेंबरशिप फॉर्म में केवल "फर्स्ट ओनर" का नाम मांगा जा रहा है, जिससे जॉइंट ओनरशिप के सदस्यों के बीच भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
समस्या:
- उत्तर प्रदेश सोसाइटी उप-नियमों के अनुसार, जॉइंट ओनरशिप के मामलों में मतदान का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में पहले स्थान पर होता है।
- चूंकि अभी तक बिल्डर या प्रबंध समिति द्वारा औपचारिक शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि जॉइंट ओनरशिप में किसके पास मतदान का अधिकार होगा।
- "फर्स्ट ओनर" का अर्थ अक्सर रजिस्ट्री या सेल डीड में लिखे पहले नाम के रूप में लिया जाता है, जिससे अन्य जॉइंट ओनर मतदान अधिकार और नामांकन से वंचित हो सकते हैं।
हमारा अनुरोध:
- शेयर सर्टिफिकेट के अभाव में मेंबरशिप फॉर्म को शेयर सर्टिफिकेट का विकल्प माना जाए।
- मेंबरशिप फॉर्म में यह स्पष्ट किया जाए कि जॉइंट ओनरशिप के मामलों में "फर्स्ट ओनर" के स्थान पर किसी भी जॉइंट ओनर का नाम दिया जा सकता है, बशर्ते वह नाम रजिस्ट्री के कागजों में दर्ज हो।
- चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इस स्पष्टीकरण को चुनाव समिति द्वारा सभी निवासियों तक प्रसारित किया जाए।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह कदम जॉइंट ओनरशिप के सभी सदस्यों को निष्पक्ष रूप से चुनावों में भाग लेने का अधिकार देगा और चुनाव प्रक्रिया को समावेशी, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाएगा।
हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस याचिका पर हस्ताक्षर करके हमारा समर्थन करें ताकि प्रबंध समिति इस मामले पर उचित निर्णय ले सके।
आपका सहयोग आवश्यक है। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।
सादर,
रोहित शर्मा और अन्य निवासी
Co- owner be allowed to vote,as per by law no.5 ,as well as to update Membership form to mention co -owner for issuance of shear certificate.