ग्राम पंचायत भनेसर क्षेत्र के अंतर्गत खसरा नंबर 110/1 (रकबा 6.5 हेक्टेयर) पूरी तरह से शासकीय, निस्तार और सामुदायिक भूमि है। इस पर जारी अनधिकृत NOC को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। यह भूमि पूरे गांव की सामूहिक संपत्ति है — खेल मैदान और ग्रामीण निस्तार के लिए इसका बने रहना हमारी जरूरत नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है।
इस भूमि से सटे क्षेत्र में गांव के दर्जनों परिवार वर्षों से निवासरत हैं। पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत स्वयं इसी भूमि को गांव के बच्चों और युवाओं के लिए खेल मैदान हेतु प्रस्तावित कर चुकी है। ठीक बगल में गांव की मुख्य निस्तारी तालाब है, जिस पर पूरे गांव का पशुधन और दैनिक जीवन निर्भर है। गांव के चारों ओर पहले से दर्जनों उद्योग स्थापित हो चुके हैं
यह अंतिम बची हुई खुली और शांत जगह है। जिन पूंजीपतियों को उद्योग लगाना है, उनके पास गांव में ही निजी भूमि के भरपूर विकल्प मौजूद हैं, फिर भी वे जानबूझकर गांव की इस शासकीय व सामुदायिक भूमि पर अपना व्यय कम करनेा के एवज में खेल मैदान पर कब्जा चाहते हैं यह सरासर अन्याय है।
राजस्व अभिलेखों में दर्ज इस भूमि पर समस्त ग्रामवासियों का सामूहिक और विधिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 स्पष्ट करता है कि गांव की किसी भी सामुदायिक या शासकीय भूमि के आवंटन, पट्टे या उपयोग-परिवर्तन का अंतिम अधिकार केवल ग्राम सभा को है पंचायत कार्यकारिणी को नहीं। इसके बावजूद बिना मुनादी, बिना प्रचार और बिना ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाए, एक साधारण मासिक बैठक में इस भूमि के पट्टे हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया यह प्रक्रिया पूर्णतः अवैध और अधिकार-विहीन है।
हमारी मांग स्पष्ट है:
1.खसरा नंबर 110/1 पर जारी यह अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल रद्द किया जाए।
2.इसके आधार पर राजस्व या किसी भी विभाग में चल रही लीज/आवंटन की समस्त प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए।
3.यह 6.5 हेक्टेयर भूमि स्थायी रूप से केवल सार्वजनिक और ग्रामीण निस्तार प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखी जाए।
4.इस भूमि के किसी भी प्रकार के निजी हस्तांतरण पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए।
खेल मैदान गांव के हर नागरिक का हक है — यह किसी की जागीर नहीं।
3 Comments
This land is ours, we will not give our village's private land to any private company, this is the only playground of our village and not a place to open any company.
Cancel this NOC
Sign Petition
We never post to your account. Social sign-in is used only to verify your signature.
Add a comment?
Your signature will be added via . Tell others why you're signing — it's optional.
By signing, you accept our Terms and Privacy Policy and agree to occasional emails about petitions. Unsubscribe anytime.
Share this petition
Share this petition to help it reach more people.
Your share link
Couldn't copy automatically. Long-press to copy:
ग्राम पंचायत भनेसर क्षेत्र के अंतर्गत खसरा नंबर 110/1 (रकबा 6.5 हेक्टेयर) पूरी तरह से शासकीय, निस्तार और सामुदायिक भूमि है। इस पर जारी अनधिकृत NOC को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। यह भूमि पूरे गांव की सामूहिक संपत्ति है — खेल मैदान और ग्रामीण निस्तार के लिए इसका बने रहना हमारी जरूरत नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है।
इस भूमि से सटे क्षेत्र में गांव के दर्जनों परिवार वर्षों से निवासरत हैं। पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत स्वयं इसी भूमि को गांव के बच्चों और युवाओं के लिए खेल मैदान हेतु प्रस्तावित कर चुकी है। ठीक बगल में गांव की मुख्य निस्तारी तालाब है, जिस पर पूरे गांव का पशुधन और दैनिक जीवन निर्भर है। गांव के चारों ओर पहले से दर्जनों उद्योग स्थापित हो चुके हैं
यह अंतिम बची हुई खुली और शांत जगह है। जिन पूंजीपतियों को उद्योग लगाना है, उनके पास गांव में ही निजी भूमि के भरपूर विकल्प मौजूद हैं, फिर भी वे जानबूझकर गांव की इस शासकीय व सामुदायिक भूमि पर अपना व्यय कम करनेा के एवज में खेल मैदान पर कब्जा चाहते हैं यह सरासर अन्याय है।
राजस्व अभिलेखों में दर्ज इस भूमि पर समस्त ग्रामवासियों का सामूहिक और विधिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 स्पष्ट करता है कि गांव की किसी भी सामुदायिक या शासकीय भूमि के आवंटन, पट्टे या उपयोग-परिवर्तन का अंतिम अधिकार केवल ग्राम सभा को है पंचायत कार्यकारिणी को नहीं। इसके बावजूद बिना मुनादी, बिना प्रचार और बिना ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाए, एक साधारण मासिक बैठक में इस भूमि के पट्टे हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया यह प्रक्रिया पूर्णतः अवैध और अधिकार-विहीन है।
हमारी मांग स्पष्ट है:
1.खसरा नंबर 110/1 पर जारी यह अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल रद्द किया जाए।
2.इसके आधार पर राजस्व या किसी भी विभाग में चल रही लीज/आवंटन की समस्त प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए।
3.यह 6.5 हेक्टेयर भूमि स्थायी रूप से केवल सार्वजनिक और ग्रामीण निस्तार प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखी जाए।
4.इस भूमि के किसी भी प्रकार के निजी हस्तांतरण पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए।
खेल मैदान गांव के हर नागरिक का हक है — यह किसी की जागीर नहीं।
3 Comments
गांव के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें पंचायत , कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि स्वतः ही इस मामले में संज्ञान लें ।
This land is ours, we will not give our village's private land to any private company, this is the only playground of our village and not a place to open any company.
Cancel this NOC
Help this petition grow
Share it with friends to help reach 50 signatures.
Sign Petition
We never post to your account. Social sign-in is used only to verify your signature.
Add a comment?
Your signature will be added via .
Tell others why you're signing — it's optional.
Signing with Google or Facebook verifies your signature instantly — no email needed.
By signing, you accept our Terms and Privacy Policy and agree to occasional emails about petitions. Unsubscribe anytime.
Share this petition
Share this petition to help it reach more people.
Your share link
Couldn't copy automatically. Long-press to copy:
Petitions like this
Other petitions you might want to support
Make your voice count today!
Scan to share
Anyone who scans this can sign the petition.
गांव के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें पंचायत , कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि स्वतः ही इस मामले में संज्ञान लें ।